थाना बसंतपुर पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को पकडा़
आरोपी ने प्रार्थिया को 15 लाख रूपये केसीसी लोन दिलाने के लिए लिया था रकम
राजनांदगाँव। बसंतपुर पुलिस ने केसीसी लोन दिलाने के नाम पर एक महिला से ठगी करने वाले आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर ठगी करने वाले अर्पित देवांगन को पकड़ने में सफलता हासिल की है।
पुलिस के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने लिखित शिकायत पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि यह ग्राम हल्दी में 2.50 डिससील प्लाट खरीदने के लिए 25 लाख रूपये का सौदा तय हुआ था। इसके लिए ब्याना राशि प्रार्थिया द्वारा 5 लाख रूपये दिया गया था पर जिसका रजिस्ट्री नही हुई थी। रजिस्ट्री के लिए केसीसी लोन के लिए यह अपने लडके के साथ भारतीय स्टेट बैंक गया जहॉ एक व्यक्ति जिसने अपने आप को बैंक का कर्मचारी कहकर अपना नाम अर्पित देवांगन बताया। उसने केसीसी लोन 15 लाख रूपये दिलाने के एवज में 5 लाख रूपये की मांग की। आरोपी द्वारा प्रार्थिया के खाता से चेक के माध्यम से अपने खाता में राशि ट्रांसफर करा लिया गया और प्रार्थिया द्वारा बार-बार लोन दिलाने कहने पर आज दिलाता हूॅ , कल दिलाता हूॅ कहकर टाल मटोल करता रहा।
बाद में प्रार्थिया को पता चला कि वह कोई बैंक का कर्मचारी नही है। इस प्रकार आरोपी द्वारा प्रार्थिया को केसीसी लोन दिलाने के नाम पर चेक के माध्यम से अपने खाता में साढे़ 4 लाख रूपये का धोखाधडी किया है। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 541/25 धारा 318(4), 319(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत् अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के दिशा निर्देश पर आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देश प्राप्त होने पश्चात निरीक्षक एमन साहू, थाना प्रभारी बसंतपुर के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपीं के निश्चित ठिकानो पतासाजी कर आरोपी अर्पित देवांगन पिता गोपीचंद देवांगन निवासी बाल गोविंद चौक राजनांदगांव थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी का माननीय न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने पश्चात जेल दाखिल किया गया। आरोपी अर्पित देवांगन के विरूद्व थाना कोतवाली में अपराध में 670/2025 धारा 74 भारतीय न्याय संहिता तथा थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 570 / 25 धारा 318(4),319(2) बी एन एस प्रकरण दर्ज है
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू, थाना प्रभारी बसंतपुर, उनि देवादास भारती, सउनि गोवर्धन देशमुख, प्रआर दीपक जायसवाल, आरक्षक राजेश बंदेश्वर, प्रवीण मेश्राम, रूपेन्द्र वर्मा की सराहनीय भूमिका रही।
