डोंगरगाँव पुलिस की कार्रवाई
राजनांदगाँव। डोंगरगांव पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महेश सिन्हा पिता बिलास राम सिन्हा,उम्र 48 साल, निवासी ग्राम मारगांव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आरोपी द्वारा मिटिंग में दण्डित करने व पुराने विवाद का बदला लेने धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी। आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 355/25 धारा 103(1) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 10 नवम्बर को सूचना मिली थी कि ग्राम मारगांव के राधे सतनामी के कुंआ में पानी मे शव तैरता हुआ मिला है जिसके सिर में चोट लगना प्रतीत हो रहा है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दिया गया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगांव दिलीप सिसोदिया के दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी डोंगरगांव निरीक्षक कृष्णा पाटले द्वारा पर थाना डोंगरगांव की टीम द्वारा उक्त स्थान रवाना होकर सूचक भागवत साहू पिता रामेशर साहू से मिलकर मृतक अंगेश्वर साहू का मर्ग पंचनामा कार्यवाही दौरान शव का निरीक्षण किया गया। मृतक के सिर में पीछे एवं उपर चोट के निशान पाये जाने प्रथम दृष्टिया अपराध धारा सदर का अपराध पाये जाने से अपराध क्रमांक 355/2025 धारा 103 (1) बीएनएस कायम कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी महेश सिन्हा पिता बिलास राम सिन्हा उम्र 48 साल निवासी ग्राम मारगांव को थाना लाकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि गांव में नवरात्रि के समय लक्ष्मी माता का चरण पादुका बनाकर गांव वालो को भ्रम में डाला था। इस बात को लेकर गांव में वैठक हुई थी जिसमें आरोपी महेश सिन्हा को आर्थिक दण्ड दिया गया था। अंगेश्वर साहू के कारण मुझे गांव में दंड मिला है इस बात की रंजिश महेश सिन्हा मृतक से रखता था। इसी रंजिशवश दिनांक 9 नवम्बर को आरोपी महेश सिन्हा द्वारा धारदार हथियार से मृतक अंगेश्वर साहू की हत्या की गई। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
कार्यवाही में निरीक्षक कृष्णा पाटले, थाना प्रभारी डोंगरगांव, उप निरीक्षक लाभाराम धु्रव,सउनि देवकुमार रावटे, सउनि अनिल यादव, प्रधान आरक्षक 856 बृजमोहन यादव, आशाराम धु्रव, भगत
सिदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
