चौकी चिखली पुलिस की कार्रवाई
न्यायिक रिमाण्ड पर आरोपी को भेजा गया जेल
राजनांदगाँव। नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उससे बलात्कार करने वाले आरोपी को चिखली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी धरमू बंजारे को कवर्धा जिले के पंडरिया से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 29 नवम्बर 2025 को प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति 28 नवम्बर 2025 को बहला फुसला कर भगाकर अपहरण कर ले गया है। रिपोर्ट पर धारा 137(2) बीएनएस अपराध कायम कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया। मामला गंभीर और अतिसंवेदनसील प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया।
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में तत्काल चिखली पुलिस टीम तैयार कर अपहृता की पतासाजी हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, यात्री प्रतिक्षालयों में दबिश दिया गया। अपहृता को जिला कबीरधाम के पण्डरिया बस स्टैण्ड में आरोपी धरमू बंजारे के कब्जे से बरामद किया गया और पीड़िता के कथन पर आरोपी के विरूद्ध धारा 87, 64(2)(ड) बीएनएस 4,6 पाक्सो एक्ट शामिल कर आरोपी धरमू बंजारे पिता देव प्रसाद बंजारे उम्र 20 साल साकिन बाघमुड़ा थाना पण्डरिया जिला कबीरधाम छ.ग. को न्यायालय पेश किया गया। बाद आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, नागेश्वर साहू, गोपाल पैकरा, किशोर मार्बल, महिला आरक्षक रेणुका राजपूत, सिन्धु मेश्राम एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा।
