राजनांदगाँव। छेड़छाड़ के आरोप में प्रार्थिया की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। प्रार्थिया ने चौकी चिखली उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सोमनाथ वर्मा द्वारा बुरी नियत से छेड़खानी करते हुए गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर धारा 296,351(2), 74 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई।
चिखली चौकी पुलिस ने पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में तत्काल आरोपी सोमनाथ उर्फ सोनू वर्मा पिता विष्णु वर्मा उम्र 29 साल साकिन मोतीपुर सुभाष क्लब वार्ड नं. 3 को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई और विधिवत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया।
इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी चिखली उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक धनसिर भुआर्य, सुरेन्द्र रामटेके, आरक्षक मनोज जैन, आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, मिर्जा असलम बेग, सुरज चन्द्राकर, गोपाल पैकरा, नागेश्वर साहू, तामेश्वर भुआर्य, जयराम निषाद की महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा।
