न्यायालय में किया सरेंडर, दी गई थी 16 मार्च तक की मोहलत
मामले में कई आरोपी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार, कई को मिल चुकी है जमानत
राजनांदगाँव। शहर से लगे ग्रामीण वार्ड मोहड़ गोली कांड के मुख्य आरोपी संजय सिंह ने राजनांदगाव पुलिस की सम्पति कुर्क की घोषणा के बाद राजनांदगाव जिला न्यायालय मे सरेंडर कर दिया है। मुख्य आरोपी संजय सिंह के साथ ही उसके सहयोगी अमन बैसांदर ने भी सरेंडर किया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मोहड़ गोलीकांड के फरार चल रहे मुख्य आरोपी भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता संजय सिंह और उसके सहयोगी अमन बैसांदर को 16 मार्च 2026 की सुबह 11 बजे तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। उल्लेखनीय है कि शहर के ग्रामीण वार्ड मोहड़ में 11 जून 2025 को रेत का अवैध उत्खनन करने के लिए जुटे माफियाओं को ग्रामीणों ने घेर लिया था। इस दौरान रेत माफियाओं ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग में दो ग्रामीण घायल भी हुए थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से कारतूस के खोखे भी मिले थे। पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 257/2025 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109(2), 191(2), 191(3), 190, 296, 115(2), खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं 27 के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया था। इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को स्थानीय स्तर पर और कुछ को मध्यप्रदेश के ग्वालियर, भिंड जैसे क्षेत्रों से गिरफ्तार किया था, जिनमें गोली चलाने वाला अतुल तोमर भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी भाजयुमो नेता संजय सिंह और उसका सहयोगी अमन बैसांदर फरार चल रहे थे।
स्थायी गिरफ्तारी वारंट व उद्घोषणा कार्रवाई के बाद संपत्ति कुर्की के भय से प्रकरण के दोनों फरार आरोपियों मुख्य आरोपी संजय सिंह व उसके सहयोगी अमन बैसांदर ने आज न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। आरोपियों को न्यायालय से प्राप्त वारंट पर जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 11 जून 2025 को रात्रि लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच ग्राम मोहड़ नदी में अवैध रूप से रेत निकालने के लिए रैम्प निर्माण हेतु जेसीबी चालक पहुंचा था। इसे रोकने के लिए कुछ ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे, तभी एक कार में सवार 7-8 व्यक्ति वहां पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग की। उक्त रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण में पूर्व में भगवती निषाद, पिता परदेशी निषाद, उम्र 49 वर्ष, निवासी ग्राम झोला, थाना अंडा, जिला दुर्ग, संजय रजक, पिता शंकर लाल रजक, उम्र 48 वर्ष, निवासी मोहड़, जिला राजनांदगांव, अभिनव तिवारी, पिता केशर तिवारी, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम सोमनी, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव, अतुल सिंह तोमर, पिता अमोल सिंह तोमर, उम्र 24 वर्ष, निवासी गायत्री विहार कॉलोनी, पिन्टो पार्क, मुरार, जिला ग्वालियर, जितेन्द्र नारौलिया, पिता जवाहर शर्मा, उम्र 30 वर्ष, निवासी सिंगपुर रोड, देसाई नगर, मुरार, जिला ग्वालियर, अमन सिंह परिहार, पिता सुनील सिंह परिहार, उम्र 27 वर्ष, निवासी विजय नगर कॉलोनी, आमखो लक्सर, जिला ग्वालियर, अभय सिंह तोमर, पिता अमोल सिंह तोमर, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम घनैता, थाना इंडोरी, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.) हाल पता गायत्री विहार कॉलोनी, पिन्टो पार्क, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र), कृष्णा उर्फ गोलू गुर्जर उर्फ गोलू दनगस, पिता हरेन्द्र गुर्जर, उम्र 24 वर्ष, निवासी डी.डी. नगर शताब्दीपुरम, थाना महाराजपुर, जिला ग्वालियर, फल्ली उर्फ मनू उर्फ मनोज सिकरवार, पिता कमल सिंह सिकरवार, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम खिडौरा, थाना चिन्नौनी, जिला मुरैना (म.प्र.) को गिरफ्तार किया जा चुका है। उपरोक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जिला जेल राजनांदगांव भेजा गया था तथा विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।
प्रकरण के अन्य फरार आरोपी संजय सिंह, पिता इलवीर सिंह, उम्र 33 वर्ष, निवासी गुदुकापुरा देहात, जिला भिण्ड (म.प्र.), हाल पता ग्वालियर (म.प्र.) और अमन बैसन्दर, पिता जितेन्द्र बैसन्दर, उम्र 28 वर्ष, निवासी शताब्दीपुरम, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के विरुद्ध न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। दोनों फरार आरोपियों ने आज दिनांक 10 मार्च 2026 को न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दी जिन्हें थाना बसंतपुर ने जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव दाखिल कर दिया। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे।
